धीरज शर्मा।देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव आएंगे।भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे।ये तीनों कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं,नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ नई धाराओं को जोड़ा भी गया है,कानून की धाराओं में बदलाव से पुलिस, वकील और अदालतों के साथ ही लोगों के कामकाज में भी बदलाव आएगा। आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देश के साथ-साथ राज्य के लिए बड़ा दिन है। लिहाजा हर फरियादी तक इन कानून की जानकारी पहुंचे इसके लिए हमें बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सीएम धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते अंग्रेजी कानून की विदाई का दिन बताया।सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि आज से 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है।इस कानून को लागू करने से पहले राज्य में पूरी तरीके से व्यवस्था को बना लिया गया था। उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जटिल पुराने कानून, जिससे न्याय मिलने में काफी परेशानी हो रही थी उनमें सरलीकरण किया गया है।ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, और पुलिस को काफी परेशान करती थे।अब उसका भी सरलीकरण कर दिया गया है।इस नए कानून से आम आदमी को अब जल्दी न्याय मिलेगा।इसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देशभर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। यह कानून बीते दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस कानून को पारित करने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है।उत्तराखंड पुलिस का मानना है कि हमारे राज्य में न केवल मैदानी बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी पुलिस तंत्र को मजबूत करने में यह नए कानून और ज्यादा बेहतर साबित होंगे। आपको बताते चलें कि हरिद्वार में नए कानूनों के तहत दर्ज हुए पहले मुकदमे में दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाठर देवा झबरेड़ा, हरिद्वार ने तहरीर देते हुए कहा कि सोमवार तड़के करीब 1.45 बजे वो रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे।आरोपियों ने उसका फोन और 1400 रुपये छीन लिए।फिर उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए.तहरीर के आधार पर ज्वालापुर कोतवाली में वादी की तहरीर पर दो अज्ञातों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309(4) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है।इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून केअनुसार ही की जाएगी।
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