सिद्धार्थ त्रिपाठी। नैनीताल जिले के रामनगर में गुरुवार को छोई क्षेत्र से पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद हुए विवाद के प्रकरण में पुलिस ने भा.ज.पा. के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत पांच हिंदूवादी नेताओं और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
आपको बता दें कि गुरुवार को छोई क्षेत्र में एक पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी पर हंगामा करते हुए पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पिकअप चालक के साथ मारपीट भी की।
मामले में कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि घटना के बाद दोनों पक्षों से पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहली तहरीर रामनगर निवासी विशेष समुदाय की महिला की ओर से दी गई है। शिकायत में उसने बताया कि उनका पति बरेली से रामनगर पिकअप वाहन में पालतू पशु का मांस ला रहा था। आरोप है कि छोई क्षेत्र के पास हिंदूवादी नेताओं व अज्ञात लोगों ने उनके पति को गाड़ी से उतारकर लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
दूसरी ओर ग्राम छोई निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दे कर बताया है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कथित प्रतिबंधित मांस से भरे पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की थी लेकिन चालक ने उन पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया और धारदार हथियार दिखाकर धमकाया। आरोप है कि वाहन पर दो अलग-अलग नंबर प्लेटें लगी थी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में 420 का मामला दर्ज किया है। कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। मामले की जांच चल रही है, दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
