हरिद्वार के वरिष्ठ सीए आशुतोष कुमार पांडेय ने बताया कि खरीदारी के समय व्यापारियों को और अधिक सतर्क रहना होगा। क्योंकि एक जनवरी से केवल उन्ही बिलों और डेबिट नोटों पर GST क्रेडिट ले पाएंगे जो कि आपकी GST2A / 2B में दिख रहा होगा।
सीए आशुतोष पांडे ने करदाताओं और GST प्रैक्टिशनर्स को सावधान करते हुए बताया कि आप व्यापारी बंधुओ को व्यापार करते समय ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मोल भाव करना आपका अधिकार है और एक अच्छे व्यपारी की पहचान भी है किन्तु अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। सस्ते के चक्कर में आप की ऐसे सप्लायर से खरीद न कर बैठे जो कि कर के नियमो का पालन न करता हो । टाइम से जीएसटी रिटर्न न फाइल करता हो या जीएसटी डिपाजिट न करता हो। उन्होंने कहा कि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक जनवरी से जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेने के लिए एक और शर्त नोटिफाई कर दिया है (नोटिफिकेशन नम्बर 39 /2021 dated 21 दिसंबर 2021 )। अब आपको अपनी परचेस पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिए यह देखना होगा की क्या आपके GSTR2A /2B में ये परचेस दिख रही है या नहीं।
5 % प्रोविशनल क्रेडिट का प्रावधान जो की CGST RULE 36(4 ) में था जिसमे उन बिलों का क्रेडिट लिया जा सकता था जो की GSTR2A /2B में नहीं है वो भी 1 जनवरी से हटा दिया गया है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि
पहले जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेने के लिए चार शर्तों का पालन करना होता था :
1 – आपके पास खरीद का बिल होना चाहिए। वस्तु या सेवा प्राप्त हो जाना चाहिए।सप्लायर ने GST का पेमेंट कर दिया हो। आप GST RETURN समय से फाइल कर रहे हो। अब पांचवी शर्त भी लागू कर दिया गया है। अब GST इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगा जब बिल या डेबिट नोट GST 2A / 2B में देख रहा हो। परचेस बिल या डेबिट नोट आपके GSTR 2A / 2B में कब दिखेगा जब आपका सप्लायर अपनी GSTR1 समय से फाइल करेगा और सही फाइल करेगा।
इसलिए अब व्यापारियों को खरीद करते समय और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
जीएसटी के कंप्लायंस पर अधिक ध्यान देने की जरुरत है क्युकी अगर आपने सेल किया और समय से और सही से GSTR1 फाइल नहीं किया तो आपका पेमेंट भी बायर के द्वारा होल्ड किया जा सकता है।