हरिद्वार। सिडकुल निवासी महिला ने एक युवक पर प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष सिडकुल हरिद्वार को पारित किये हैं। घटनाक्रम के अनुसार सिडकुल हरिद्वार में रहने वाली एक महिला जोकि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रही थी। जिसकी करीब दो वर्ष पूर्व प्रशांत सक्सेना पुत्र कृष्ण कुमार सक्सेना निवासी सोहलागंज घेर सितायराय आंवला बरेली यूपी हाल महादेवपुरम डैंसो चैक के निकट सिडकुल हरिद्वार नाम का एक युवक से महिला की मुलाकात हुई। जिसने महिला को फैक्ट्री में काम दिलाने के नाम पर उसको अपने प्यार के झांसे में ले लिया। आरोप है कि युवक महिला को शादी का झांसा देकर कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाएं। जिसके चलते महिला गर्भवती हो गई जब आरोपी युवक को महिला के गर्भवती होने की बात पता चला तो उसने महिला का गर्भपात कराने की नीयत से उसे ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे महिला का गर्भपात हो गया। महिला जब भी आरोपी युवक से शादी के संबंध में बात करती तो वह महिला के साथ मारपीट व महिला को जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ सम्बंधित थाना पुलिस से शिकायत की गयी लेकिन उसकी कोई सुनवाई ना होने के कारण पीड़िता ने विवश होकर न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीडिता के अधिवक्ता सचिन कुमार बेदी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा बार-बार पुलिस को शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए महिला की ओर से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी युवक के खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आरोपी युवक के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश थाना सिडकुल प्रभारी को पारित किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज विवेचना प्रारंभ कर दी है।
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